बार-बार स्थगन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई छह हफ्ते के लिए टाल दी। इस याचिका में केरल गोल्ड स्मगलिंग केस को केरल से कर्नाटक ट्रांसफर करने का अनुरोध किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई छह हफ्ते के लिए टाल दी। इस याचिका में केरल गोल्ड स्मगलिंग केस को केरल से कर्नाटक ट्रांसफर करने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने ईडी के वकील द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद यह आदेश पारित किया। ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता विवेक गुर्नानी ने अदालत से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए स्थगन की मांग की। उन्होंने अदालत से पहले की स्थगन याचिकाओं के लिए माफी भी मांगी। न्यायमूर्ति रॉय ने ईडी के बार-बार स्थगन मांगने पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि आप वास्तव में दिलचस्पी रखते हैं… कभी एएसजी उपलब्ध नहीं होते, तो कभी कोई और समस्या सामने आती है।
केरल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी ईडी के इस रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लगातार स्थगन मांगने से स्पष्ट होता है कि ईडी इस याचिका को गंभीरता से नहीं ले रहा है। हालांकि, अदालत ने ईडी के अनुरोध को मानते हुए आदेश दिया कि याचिकाकर्ता की ओर से फिर से स्थगन का अनुरोध किया गया है। प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि बार-बार स्थगन का अनुरोध इस बात का संकेत है कि याचिकाकर्ता ट्रांसफर याचिका को लेकर गंभीर नहीं है। फिर भी, याचिकाकर्ता का अनुरोध स्वीकार करते हुए, मामले की सुनवाई छह हफ्ते के लिए स्थगित की जाती है।
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