बलिया के बहुचर्चित शिवजी हत्याकांड में पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा
बलिया: शिवजी हत्याकांड में पांच अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 की न्यायाधीश नीलम ढाका की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
बलिया: शिवजी हत्याकांड में पांच अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 की न्यायाधीश नीलम ढाका की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने प्रत्येक अपराधी पर कुल 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हल्दी थाने में दर्ज हत्याकांड के साथ ही अन्य मामलों में दरोगा यादव, मंतोष उर्फ लालजी यादव उर्फ करिया, छांगुर यादव उर्फ धनजी, अजय यादव व सरल यादव उर्फ मंजी (निवासी जवहीं दियर थाना हल्दी) संदिग्ध थे।
इनका मुकदमा विशेष न्यायाधीश नीलम ढाका की अदालत में चल रहा था। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों का अवलोकन करने व सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनोद भारद्वाज व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पांचों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व प्रति व्यक्ति 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अपराधी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पांचों अपराधियों को धारा 147 के तहत दो वर्ष की कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
वहीं पांचों अपराधियों को धारा 148 के तहत तीन वर्ष की कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना न देने पर आरोपी को दो माह की अतिरिक्त साधारण जेल की सजा भुगतनी होगी। यही स्थिति है। वादी राजमुनि देवी पत्नी शिवजी यादव निवासी जवही दियर ने सात अक्टूबर 2020 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने पति के साथ दवा लेने घर जा रही थी। इसी दौरान उसके पति को उसके घर के बगल में लालजी यादव उर्फ करिया यादव, छागुर यादव, अजय यादव, सरल यादव और छोटक यादव उर्फ नंदलाल यादव ने देख लिया, जो सभी जवही दियर के ही रहने वाले हैं।
लंबे समय से चली आ रही रंजिश के चलते दरोगा यादव ने छोटक यादव की अधिकृत बंदूक से उसके पति को गोली मार दी। गोली लगने से उसकी मौत हो गई। वादी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। इसी मामले में अदालत ने सभी पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया है।
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